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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नियमित सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नियमित सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली की राउज एवेन्यूकोर्ट नेइस पर अपना फैसला टाल दिया कि क्या वह मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकत

नई दिल्ली । दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटालेमें AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक साल से ज्यादा वक्त से जेल मेंबंद हैं। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में मनीष सिसोदिया जमानत की गुहार लगा चुके हैं लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका से जुड़े एक मामलेपर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यूकोर्ट नेइस पर अपना फैसला टाल दिया कि क्या वह मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जबकि उनकी सुधारात्मक याचिका (Curative Petition) सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इससे पहले सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। राउज एवेन्यूकोर्ट ने कहा कि वो पहले इसका फैसला करेगी कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है या नहीं। सिसोदिया ने अदालत में रेगुलर गु बेल के लिए याचिका लगाई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में जज ने कहा ने तिहाड़ जेल में बंद आप नेता की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंति इससे जुड़ी एक क्यूरेटिव पिटीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। मामले में अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। ,(भाषा )

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