नई दिल्ली ,(भाषा )केंद्र सरकार ने देशभर के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत देने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी को 29 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सारथी पोर्टल के जरिए देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और रोड ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े कामकाज किए जाते हैं। यह पोर्टल 31 जनवरी से 12 फरवरी तक ठप रहा था।
पोर्टल बंद रहने से लटक गए थे हजारों लाइसेंस
सड़क मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों सारथी पोर्टल के बुनियादी ढांचे से जुड़े कामकाज के चलते पिछली 31 जनवरी से 12 फरवरी तक पोर्टल पर आवेदकों को लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं का फायदा उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके मद्देनजर लाइसेंस की वैधता बढ़ाई जा रही है।
इस स्थिति में 29 फरवरी 2024 तक वैलिड रहेगा DL
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि सारथी पोर्टल में अपडेशन के कारण जिन आवेदकों के लाइसेंस की वैलिडिटी 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो रही थी। उन्हें 29 फरवरी 2024 तक वैध माना जाएगा और कोई जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा।