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आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत

प्रयागराज। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तीनों इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है। बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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