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सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस

नीट विवाद 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एक्शन लें, बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते- कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। यह केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। कोर्ट ने कहा- अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है।

वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 11 जून को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था और काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। और बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं।

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