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अनुपस्थित मतदान अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा

बलिया (ब्यूरो) सन्मार्ग। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में असहयोग करते हुए सैद्धातिंक सत्र व ईवीएम आन सत्र में अनुपस्थित दो मतदान अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, (मतदान कार्मिक) ओजस्वी राज की तहरीर पर की है।

मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी, (मतदान कार्मिक) बलिया ने नगर कोतवाली को दिये गये पत्र में कहा है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सम्पन्न कराने के लिये पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम का द्वितीय प्रशिक्षण एवं मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय का प्रथम सैद्धांतिक सत्र एवं ईवीएम ऑन सत्र 20 मई 2024 से 26 मई 2024 तक श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के लिए सम्बंधित कार्मिकों को उनके विभाग के माध्यम से आदेश प्रेषित किया गया।

लोक प्रतिनिधित्व 1951 (1951 का 43) की धारा 26 की उपधारा-1 और उपधारा-3 के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया द्वारा जनपद के लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गयी। नियुक्ति आदेश में मतदान कार्मिक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु, प्रशिक्षण स्थल पर समय से निर्धारित काउण्टर पर उपस्थिति दर्ज कराकर गम्भीरता पूर्वक प्रत्येक पाली के दोनों प्रशिक्षण सत्र (सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक) में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी मतदान कार्मिकों को नियुक्ति आदेश के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता/अनुपस्थिति के लिये मतदान कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

बावजूद इसके पार्टी संख्या 2382, मतदान अधिकारी, सव्य सांची कृष्ण निगम, सहायक अध्यापक वंशी बाजार इण्टर कालेज बंशी बाजार बलिया तथा पार्टी संख्या 1161, मतदान अधिकारी आनन्द कुमार सिंह, सहायक अध्यापक सिद्धिकिया इण्टर कालेज रसड़ा, बलिया सैद्धातिंक सत्र व ईवीएम आन सत्र में निर्वाचन कार्य में असहयोग करते हुए अनुपस्थित रहे। इनके खिलाफ 30 मई को ही मुकदमा दर्ज किया गया।

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