वाराणसी। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म के आरोपित गाजीपुर के देवकली ब्लाक के पूर्व ब्लाक प्रमुख राजीव किरण की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो गई। चेतगंज इलाके की रहने वाली युवती ने पूर्व ब्लाक प्रमुख पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
वादिनी का आरोप है कि वह नौकरी की तलाश में थी। उसकी मुलाकात एक होटल के मालिक की जन्मदिन पार्टी में राजीव किरण से हुई थी। राजीव को वादिनी का मोबाइल नंबर मिल गया और वह उसे मैसेज करने लगा। राजीव ने युवती का पीछा करना शुरू कर दिया। नदेसर स्थित एक होटल में पीड़िता अपने व्यावसायिक कारणों से मौजूद थी। उस दौरान उससे मिलने राजीव किरण आया। राजीव ने वादिनी का विश्वास हासिल करने के लिए कई आकर्षक प्रस्ताव रखे और उसके बाद उससे मिलने के लिए मैसेज करना शुरू कर दिया।वादिनी और उसकी सहेलियां एक दिन अपने घर जा रही थीं तो राजीव ने उनकी कार का पीछा किया। शिवपुर पहुंचने पर राजीव ने कहा कि व उसके साथ चले। वह राजीव के साथ गई तो वहां वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया। नींद आने पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।